CAA Law: हिमंत विस्वा सरमा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो 2015 से पहले भारत आया है, उसे नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा. अगर वे आवेदन नहीं करते हैं, तो हम उनके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे.
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